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बड़ी खबर: अब PNG और LPG कनेक्शन एक साथ रखने पर रोक, सरकार ने जारी किया नया गजट नोटिफिकेशन

Sir Ji Ki Pathshala

नई दिल्ली | 14 मार्च, 2026 भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। 'तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026' के तहत अब एक ही घर में पीएनजी (PNG) और एलपीजी (LPG) दोनों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित होगा।

नए नियमों के मुख्य बिंदु (Key Highlights)

​भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, नियम इस प्रकार हैं:

  1. एक व्यक्ति, एक कनेक्शन: यदि आपके पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, तो आप घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर कनेक्शन नहीं रख सकते।
  2. LPG सिलेंडर रिफिल पर रोक: पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से सिलेंडर रिफिल (Refill) लेने का अधिकार नहीं होगा।
  3. तत्काल सरेंडर अनिवार्य: जिन उपभोक्ताओं के पास वर्तमान में दोनों सुविधाएं (PNG + LPG) मौजूद हैं, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत वापस (Surrender) करना होगा।
  4. नए कनेक्शन पर पाबंदी: पीएनजी सुविधा वाले किसी भी नए उपभोक्ता को एलपीजी कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।

तेल कंपनियों के लिए 'निषिद्ध कार्यकलाप' (Prohibited Activities)

​सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कंपनियों के लिए यह "निषिद्ध कार्यकलाप" की श्रेणी में आएगा यदि वे किसी ऐसे ग्राहक को सिलेंडर सप्लाई करते हैं जिसके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन मौजूद है।

क्यों बदला गया नियम?

​यह संशोधन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) की धारा 3 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना और सब्सिडी/ईंधन के दुरुपयोग को रोकना है। सरकार चाहती है कि स्वच्छ ईंधन का लाभ उन लोगों तक अधिक पहुंचे जिनके पास पीएनजी जैसी पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)

​यदि आप भी पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं और आपके पास अभी भी एलपीजी सिलेंडर है, तो कानूनी उलझनों से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द अपने गैस वितरक के पास जाकर सरेंडर कर दें। यह नियम 14 मार्च, 2026 से पूरे भारत में प्रभावी हो चुका है।

PNG and LPG Connection Rules 2026

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