उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने 3 जुलाई 2026 को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ पात्र शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश में बताया गया है कि शासनादेश दिनांक 4 फरवरी 2026 के अनुपालन में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पात्र शिक्षकों एवं उनके आश्रितों का पंजीकरण कराकर उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
SACHIS पोर्टल पर होगा पंजीकरण
आदेश के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन के लिए SACHIS द्वारा एक विशेष डेटा संकलन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर पात्र शिक्षकों और उनके आश्रितों का पंजीकरण किया जाएगा। संबंधित शिक्षक निर्धारित पोर्टल पर अपना आवेदन ऑनलाइन भरेंगे।
पोर्टल: https://mcmtcts.upsdc.gov.in/
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र शिक्षक निर्धारित पोर्टल पर अपना आवेदन भरेंगे।
- आवेदन का सत्यापन एवं अनुमोदन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा।
- इसके बाद आवेदन का अंतिम सत्यापन एवं अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) करेंगे।
- अनुमोदन के बाद शिक्षक एवं उनके आश्रितों को beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर आधार आधारित e-KYC पूर्ण करनी होगी।
- e-KYC सफल होने के बाद मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।
प्रधानाचार्यों और DIOS को दिए गए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने जनपद के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करें तथा पूरी प्रक्रिया का समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
इस आदेश के बाद प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हजारों पात्र शिक्षक और उनके आश्रित मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।



