लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता नियमों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब राज्य में पेंशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि को आयु के प्रमाण (Age Proof) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और समाज कल्याण विभाग को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
क्यों बदला गया नियम?
समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, एल. वेंकटेश्वर लू द्वारा 12 मार्च को जारी पत्र के अनुसार, यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के दिशा-निर्देशों के बाद लिया गया है। UIDAI के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने 31 अक्टूबर 2025 को स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड केवल एक पहचान का प्रमाण है, इसे जन्मतिथि या आधिकारिक आयु के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अब कौन से दस्तावेज होंगे मान्य?
नया नियम लागू होने के बाद, अब आवेदकों को अपनी आयु सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:
- परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति: ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी परिवार रजिस्टर का विवरण।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र: हाईस्कूल या अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक दस्तावेज जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।


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