NPS कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर शासन का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्ति के बाद नहीं मिलेगी सुविधा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने नवीन पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। शासन के इस निर्णय से उन हजारों कर्मचारियों को झटका लगा है जो रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा सुविधाओं की उम्मीद कर रहे थे।
क्या है पूरा मामला?
आयुष अनुभाग-1 द्वारा जारी पत्र संख्या 3465/96-आयुष-1-2025 के अनुसार, महानिदेशक आयुर्वेद सेवा द्वारा नवीन पेंशन योजना के तहत आने वाले कार्मिकों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे गए थे। इस पर विचार करते हुए शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
नियमावली का दिया गया हवाला
अनु सचिव बजरंगी मौर्या द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:
- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के अंतर्गत वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
- NPS से आच्छादित कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवानिवृत्ति (Retirement) के पश्चात चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा देने का कोई नियम नहीं है।
शासन का निर्देश
शासन ने आयुर्वेद विभाग के निदेशक को निर्देशित किया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़े मामलों में उक्त नियमावली (2011) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यानी, जो नियम में नहीं है, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।


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