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सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी टिप्पणी और अनुशासनहीनता के आरोप में शिक्षक निलंबित

Sir Ji Ki Pathshala

शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राथमिक विद्यालय ददऊ (विकास खंड भावलखेड़ा) में तैनात शिक्षक विनीत कुमार गंगवार पर सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट डालने, विभाग की छवि धूमिल करने और स्कूल निरीक्षण के दौरान अभद्रता करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।

​सोशल मीडिया पर 'अमर्यादित' पोस्ट बना मुख्य कारण

​जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शिक्षक विनीत कुमार गंगवार लंबे समय से फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शासन, प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध तथ्यहीन और आधारहीन आरोप लगा रहे थे। यह उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। विभाग का कहना है कि शिक्षक को कई बार 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं थे।

​निरीक्षण के दौरान वीडियो बनाने और अभद्रता का आरोप

​आदेश में उल्लेख है कि 31 जनवरी 2026 को जब उच्चाधिकारियों ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, तो शिक्षक बिना अनुमति के अधिकारियों का वीडियो बना रहे थे। मना करने पर उन्होंने न केवल अभद्रता की, बल्कि निरीक्षण कार्य में बाधा भी उत्पन्न की।

​शैक्षणिक लापरवाही और छात्रों की शिकायतें

​निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि:

  • शिक्षक डायरी अपूर्ण: सहायक अध्यापक की शिक्षक डायरी पूरी नहीं थी।
  • पठन-पाठन में रुचि का अभाव: कक्षा 4 और 5 के छात्र गणित के साधारण सवालों के जवाब नहीं दे सके।
  • मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग: विद्यालय के छात्रों ने दबी जुबान में शिकायत की कि शिक्षक स्कूल समय में लगातार मोबाइल चलाते हैं और शिक्षण कार्य पर ध्यान नहीं देते।

​आपराधिक मामला और विभागीय कार्रवाई

​दस्तावेजों के मुताबिक, उक्त शिक्षक के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मामले और जांचें लंबित हैं। इन सभी अनुशासनहीनता के कृत्यों को देखते हुए, उन्हें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 (अनुशासन एवं अपील) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

​निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें प्राथमिक विद्यालय अगरौली (विकास खंड जैतीपुर) से संबद्ध किया गया है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि तीन दिन के भीतर आरोप पत्र (Charge Sheet) तैयार कर 15 दिनों में विस्तृत जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

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