प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने लंबे समय से प्रतीक्षित 'प्रोन्नत वेतनमान' (Selection Grade/Promoted Pay Scale) को लेकर आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।
वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की ओर से प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) और वित्त एवं लेखाधिकारियों को पत्र भेजकर इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।
मुख्य बिन्दु: क्या है इस आदेश में?
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्र (संख्या: बे०शि०प०/ले०सं०/16287-458/2025-26) के अनुसार, शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। इस आदेश के प्रमुख अंश निम्नलिखित हैं:
- पात्र शिक्षकों का परीक्षण: विभाग ने निर्देश दिया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की सूची तैयार की जाए जो प्रोन्नत वेतनमान के लिए पात्र हैं।
- नियमों के तहत स्वीकृति: पात्र शिक्षकों के अभिलेखों और सेवा पुस्तिकाओं का परीक्षण कर नियमानुसार प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी।
- समयबद्ध निर्देश: यह आदेश शासन के पत्र संख्या 669/68-5-2026 (दिनांक 11.02.2026) और शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र (दिनांक 13.02.2026) के अनुपालन में जारी किया गया है।
शिक्षकों को कैसे मिलेगा लाभ?
प्रोन्नत वेतनमान मिलने से शिक्षकों के मासिक वेतन में अच्छी वृद्धि होगी। यह लाभ आमतौर पर उन शिक्षकों को मिलता है जिन्होंने अपनी सेवा के निर्धारित वर्ष (जैसे 10 या 12 वर्ष) संतोषजनक ढंग से पूरे कर लिए हों।
किसे भेजा गया है निर्देश?
यह आदेश उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और समस्त वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजा गया है। इसका मतलब है कि अब जिला स्तर पर फाइलें आगे बढ़ेंगी और शिक्षकों को दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी।
नोट: शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित ब्लॉक या बीएसए कार्यालय से संपर्क कर अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अपडेट रखें।






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