लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण (तबादला) नीति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार (या संबंधित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) की ओर से निदेशक, बेसिक शिक्षा को भेजे गए इस आधिकारिक पत्र के अनुसार, चालू स्थानांतरण सत्र के लिए सभी तबादला आदेशों को जारी करने की अंतिम समय-सीमा 31 मई, 2026 तय की गई है।
इस बार विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्थानांतरण आदेश बिना विभागीय मंत्री की सहमति और विचार-विमर्श के जारी नहीं किया जाएगा।
विभिन्न समूहों के लिए तय किए गए अधिकार क्षेत्र
शासनादेश के बिंदु संख्या 2 के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादलों के लिए सक्षम स्तर तय कर दिए गए हैं:
- समूह 'क' (Group A): इस वर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण शासन स्तर से किए जाएंगे।
- समूह 'ख' (Group B): इस वर्ग के स्थानांतरण विभागाध्यक्ष (Head of Department) के स्तर से होंगे।
- समूह 'ग' और 'घ' (Group C & D): तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले विभागाध्यक्ष अथवा उनके अधीनस्थ अधिकृत अधिकारियों के स्तर से संपन्न किए जाएंगे।
विभागीय मंत्री की मंजूरी होगी अनिवार्य
आदेश पत्र के बिंदु संख्या 3 में कड़ाई से निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण नीति में दी गई व्यवस्थाओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी वर्ग के स्थानांतरण प्रस्तावों पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से विस्तृत विचार-विमर्श करने के उपरांत ही अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी किए जा सकेंगे।
31 मई है आखिरी तारीख, समय से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
चूंकि इस सत्र में स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 निर्धारित है, इसलिए विभाग ने सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है।
"माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से उनकी सुविधानुसार विचार-विमर्श के लिए पहले से ही समय ले लिया जाए, ताकि अंतिम तिथि (31 मई) से पहले सभी स्थानांतरण आदेश सुचारू रूप से जारी किए जा सकें और किसी भी प्रकार की देरी न हो।"


