बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के समायोजन और स्थानांतरण (Transfer) की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) बहराइच, आशीष कुमार सिंह ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत छात्र संख्या के भौतिक सत्यापन और शिक्षकों की आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा तय कर दी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई
जारी पत्र के अनुसार, यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 'सौरभ कुमार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में पारित आदेश (दिनांक 22.04.2026) के अनुपालन में की जा रही है। शासन द्वारा 4 मई 2026 को जारी निर्देश के क्रम में अब जनपदीय स्तर पर पारदर्शिता के साथ डेटा मिलान किया जा रहा है।
सत्यापन के लिए मुख्य निर्देश:
BSA द्वारा जारी आदेश में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया है:
- छात्र संख्या का सत्यापन: 30 अप्रैल 2026 की वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान अध्यापक और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
- रिक्त पदों पर जिम्मेदारी: जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है, वहाँ वरिष्ठ शिक्षक डेटा सत्यापित करेंगे।
- शिक्षक विहीन विद्यालय: यदि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन है, तो उसका डेटा सीधे संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम अवसर
ऐसे शिक्षक जिनका स्थानांतरण प्रस्तावित है, उनके लिए विभाग ने राहत की खिड़की भी खोली है। जनपद की NIC वेबसाइट पर प्रदर्शित डेटा के संबंध में यदि किसी शिक्षक को कोई विसंगति नजर आती है, तो वे 17 मई 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से 'जनपदीय समिति' के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।


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