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कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता लाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख सचिव एम० देवराज द्वारा जारी नवीनतम शासनादेश (संख्या- 6/2026/86) के अनुसार, अब प्रदेश के समस्त सरकारी कार्मिकों के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति अनिवार्य रूप से 'मानव संपदा पोर्टल' (eHRMS) के माध्यम से ही की जाएगी।

डिजिटल व्यवस्था से खत्म होगी भाग-दौड़

​नई व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों को अब छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य अवकाश आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत ऑनलाइन बनाना है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अब कैजुअल लीव (CL), अर्न लीव (EL), मेडिकल लीव और स्टडी लीव जैसे सभी आवेदन केवल पोर्टल के 'Leave Module' से ही स्वीकार किए जाएंगे।

​UP Government Order eHRMS Leave 2026

​पोर्टल पर आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

​कर्मचारियों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है:

  1. लॉगिन: सबसे पहले कर्मचारी को पोर्टल (ehrms.upsdc.gov.in) पर अपनी यूजर आईडी (eHRMS Code) और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
  2. रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन: पहली बार आवेदन करने से पहले 'General' विकल्प में जाकर 'Update Reporting Officer' का चयन करना अनिवार्य है। यदि ऑफिसर का कोड पता न हो, तो 'Fix by Search' के जरिए नाम या पद से उन्हें खोजा जा सकता है।
  3. अवकाश आवेदन: 'My Leave' सेक्शन में जाकर 'Apply Leave' पर क्लिक करना होगा। यहाँ अवकाश का प्रकार, अवधि (From Date - To Date) और आधार (Ground) स्पष्ट रूप से लिखना होगा।
  4. दस्तावेज़ अपलोड: मेडिकल या अन्य विशेष अवकाश के मामले में संबंधित प्रमाण पत्र को PDF प्रारूप में पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

​अधिकारियों के लिए भी बदली व्यवस्था

​केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रिपोर्टिंग अधिकारियों के लिए भी निर्देश कड़े कर दिए गए हैं। अधिकारियों को अपने डैशबोर्ड पर 'Other Leave' विकल्प के अंतर्गत लंबित आवेदनों को देखना होगा। वे आवेदन को:

  • Approve (स्वीकार): सीधे छुट्टी मंजूर कर सकते हैं।
  • Forward (अग्रसारित): उच्चाधिकारियों को निर्णय हेतु भेज सकते हैं।
  • Reject (अस्वीकार): उचित कारण बताते हुए निरस्त कर सकते हैं।

विशेष:

  • स्टेशन लीव (Station Leave): यदि कोई कर्मचारी मुख्यालय छोड़ना चाहता है, तो उसे 'Apply Station Leave' के माध्यम से अनुमति लेनी होगी।
  • जॉइनिंग रिक्वेस्ट (Joining Request): छुट्टी खत्म होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने की सूचना भी ऑनलाइन 'Send Joining Request' के जरिए देनी होगी।
  • बैलेंस चेक: कर्मचारी किसी भी समय अपना 'View CL Book' या 'View Balance' चेक कर सकते हैं कि उनकी कितनी छुट्टियाँ शेष हैं।
  • संडे और हॉलिडे का ध्यान: आवेदन करते समय यदि अवकाश की अवधि के बीच में रविवार या सार्वजनिक अवकाश आता है, तो उसकी गणना स्वतः हो जाएगी, बशर्ते आवेदन सही तरीके से भरा गया हो।
महत्वपूर्ण नोट: यह शासनादेश पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है और इसकी सत्यता shasanadesh.up.gov.in पर जाँची जा सकती है।

शासनादेश की PDF डाउनलोड करें

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