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12460 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, 656 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जगी उम्मीद

Sir Ji Ki Pathshala

12460 Shikshak Bharti Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी मेरिट लिस्ट, 656 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से लंबित 12460 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णायक कदम उठाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह रिक्त रह गए 656 पदों के सापेक्ष याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की जिलावार मेरिट सूची तैयार कर अदालत के समक्ष पेश करे।

12460 शिक्षक भर्ती: Supreme Court on 12460 Teacher Recruitment

मेरिट सूची के लिए 18 मार्च तक का समय

​29 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सूची उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 के कड़े मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है कि:

    • ​सूची तैयार करने का आधार 15 दिसंबर 2016 का विज्ञापन ही रहेगा।
    • ​मेरिट सूची को 18 मार्च तक हर हाल में प्रस्तुत करना होगा।
    • ​सूची मिलने के बाद कोर्ट अभ्यर्थियों की ज्वॉइनिंग (Joining) पर अंतिम आदेश पारित कर सकता है।

9 साल का लंबा इंतजार अब होगा खत्म?

​यह भर्ती प्रक्रिया राजनीतिक और कानूनी दांव-पेंचों के कारण पिछले नौ वर्षों से अधर में लटकी हुई थी।

    • दिसंबर 2016: विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विज्ञापन जारी हुआ।
    • मार्च 2017: पहले चरण की काउंसिलिंग संपन्न हुई।
    • मई 2018: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 जिलों के 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन शेष पद विवादों में फंस गए।
कोर्ट का संकेत: न्यायालय के इस कदम से यह साफ हो गया है कि वह अब इस मामले को और अधिक खींचने के मूड में नहीं है। सूची जमा होते ही नियुक्ति की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल सकती है।

अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर

इस आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों में भारी उत्साह है जिन्होंने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी है। रिक्त 656 सीटों पर चयन होने से उन योग्य उम्मीदवारों का सपना पूरा हो सकेगा जो तकनीकी कारणों से अब तक स्कूल नहीं पहुँच सके थे