प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती मामले में वरिष्ठता सूची पदोन्नति के लिए वैध नहीं मानी जाएगी और न ही अतिरिक्त पारिश्रमिक देय होगा, देखें आदेश
शामली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार प्रधानाध्यापक के रिक्त पद के सापेक्ष प्रभारी प्रधानाध्यापक की तैनाती के मामले में वरिष्ठता सूची पदोन्नति के लिए वैध नहीं मानी जाएगी और ऐसे पद पर कार्य करने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित अपील संख्या 652/2024 में पारित आदेश तथा शासनादेशों के क्रम में जारी किया गया है।
उच्च न्यायालय व शासनादेश के अनुपालन में निर्णय
कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रधानाध्यापक के पद पर केवल नियमानुसार तैनाती ही मान्य होगी।
प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर प्रभारी व्यवस्था के आधार पर की गई तैनाती को पदोन्नति का आधार नहीं माना जाएगा।
अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में इंचार्ज/प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करने के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या पारिश्रमिक देय नहीं होगा।


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