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मानव संपदा पोर्टल: संपत्ति विवरण न देने पर रुकेगा फरवरी का वेतन, देखें मुख्य सचिव महोदय का आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

मानव संपदा पोर्टल: संपत्ति विवरण न देने पर फरवरी का वेतन रोकेगी सरकार, 8 लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर दर्ज करना होगा। तय समय सीमा तक विवरण न देने वाले कर्मचारियों का फरवरी माह में जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा

प्रदेश में इस आदेश से आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी प्रभावित होंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवरण न देना अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा।

मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य हुआ संपत्ति विवरण

सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी चल (जैसे बैंक बैलेंस, वाहन आदि) और अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करेंगे। यह विवरण 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्तियों के आधार पर होगा।

यदि कोई कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक विवरण नहीं देता है, तो उसे जनवरी माह का वेतन फरवरी में नहीं दिया जाएगा

मुख्य सचिव का सख्त संदेश

कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा था कि 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर भरना अनिवार्य है। इसके लिए पोर्टल पर 1 जनवरी से सुविधा शुरू कर दी गई है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से समयबद्ध रूप से संपत्ति विवरण भरवाना सुनिश्चित करें।

प्रमोशन पर भी पड़ेगा असर

सरकार ने यह भी साफ किया है कि तय समय सीमा तक संपत्ति विवरण न देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिकूल माना जाएगा
1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रोन्नति समितियों (DPC) की बैठकों में ऐसे कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा

समय पर विवरण देना अनिवार्य

शासन का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी कर्मचारियों को समय रहते मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी संपत्ति का सही और पूर्ण विवरण दर्ज करना होगा।

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