लखनऊ। अवैध समायोजन से जुड़े मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जारी है। देवरिया जनपद की याचिका के साथ जुड़ी लगभग 22 समायोजन याचिकाओं पर आज कोर्ट नंबर 18 में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट (उत्तर) दाखिल किया गया, लेकिन उसे कोर्ट ने अपर्याप्त मानते हुए स्वीकार नहीं किया। इसके बाद माननीय न्यायालय ने सभी पक्षकारों को रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 2 फरवरी तय की है। साथ ही, तब तक के लिए पहले से जारी स्टे (स्थगन आदेश) को बरकरार रखने का आदेश दिया गया है।
क्या है मामला
यह मामला कथित अवैध समायोजन से संबंधित है, जिसमें नियुक्तियों और स्थानांतरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। देवरिया की याचिका के साथ अन्य जिलों की भी कई याचिकाएँ इस प्रकरण में सम्मिलित हैं।
आगे की स्थिति
अब 2 फरवरी को होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से मजबूत काउंटर और अन्य पक्षकारों के रिजॉइंडर पर कोर्ट विचार करेगा। तब तक सभी प्रभावित पक्षों को स्टे से राहत मिलती रहेगी।
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