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डीएलएड प्रवेश में फिर खुला स्नातक योग्यता का रास्ता, हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला, आवेदन नवंबर के अंतिम सप्ताह से

Sir Ji Ki Pathshala

प्रयागराज। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में प्रवेश अब दोबारा स्नातक योग्यता के आधार पर होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इस संबंध में बड़ा निर्णय देते हुए सरकार और परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) के पक्ष में फैसला सुनाया है।

पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीएलएड में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट स्तर की योग्यता को अनिवार्य बताते हुए आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्नातक योग्यता आधारित प्रवेश व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया है।


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पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि अब कोर्ट के निर्णय के बाद डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, नवंबर के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

कानूनी अड़चन के कारण अब तक शैक्षिक सत्र 2025–26 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। इस वजह से सत्र के विलंबित होने की संभावना है। अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पीएनपी ने तैयारी तेज कर दी है ताकि कक्षाओं के संचालन में और देरी न हो।

प्रदेश के 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट), एक सीटीई कॉलेज (वाराणसी) तथा करीब 3,000 निजी डीएलएड संस्थानों में कुल 2,31,000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रवेश प्रक्रिया के तहत पीएनपी की ओर से विस्तृत समय सारिणी जारी की जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन, राज्य स्तरीय मेरिट सूची, तथा काउंसिलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को संस्थानों में प्रवेश दिलाया जाएगा।

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