हाईकोर्ट का अहम फैसला : विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), देवरिया को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लें।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने चंदा देवी की विशेष अपील पर दिया।

