बिजली बिल भुगतान हेतु प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू, 31 जनवरी 2025 तक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

बिजली बिल भुगतान हेतु प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू, 31 जनवरी 2025 तक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

प्रदेश में बिजली बिल बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू की गई है। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा और मूल बकाया का 30 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। शेष बकाए पर सरचार्ज में छूट मिलेगी।

एकमुश्त समाधान योजना (OTS)

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ से योजना की घोषणा करते हुए कहा कि योजना के तहत सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान के अधिकार में छूट मिलेगी. एकमुश्त भुगतान पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी. पंजीकरण के समय 30 सितम्बर 2024 तक बिजली बिल की मूल बकाया राशि का 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा तथा सरचार्ज पर छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया गया है।

घरेलू उपभोक्ता पंजीकरण के बाद 10 किस्तों और अन्य चार किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं।इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (दो किलोवाट से अधिक भार) जो पिछले वर्ष 8 नवंबर, 2023 से लागू एकमुश्त समाधान योजना में चूक कर चुके हैं, उन्हें केवल एकमुश्त भुगतान का विकल्प मिलेगा। अगले महीने की वह तारीख जिस दिन उपभोक्ता पंजीकरण करेगा, उसे पहली मासिक किस्त के भुगतान की तारीख माना जाएगा।

पहला चरण- 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर तक यानि कुल 16 दिन का होगा। एक किश्त भार तक और मूल पांच हजार तक एकमुश्त जमा करने पर शत प्रतिशत छूट। 10 किश्तों में जमा करने पर विलंबित भुगतान अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलती है। पांच हजार से ज्यादा एकमुश्त पर 70 फीसदी, किश्त में 60 फीसदी

दूसरा चरण- यह एक जनवरी से 15 जनवरी तक होगा। पांच हजार तक एकमुश्त भुगतान में 80 प्रतिशत की छूट, किश्त में 65 प्रतिशत की छूट। पांच हजार से अधिक पर 60 प्रतिशत और किश्त पर 50 प्रतिशत की छूट

तीसरा चरण- यह 16 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। एकमुश्त जमा करने पर 70 प्रतिशत, किश्त में जमा करने पर 55 प्रतिशत की छूट। पांच हजार से ज्यादा बकाया पर 50 प्रतिशत और किश्त पर 40 प्रतिशत की छूट।

एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता को छूट

पहले चरण में एकमुश्त 60 फीसदी, चार किश्त में भुगतान पर 50 फीसदी। दूसरे चरण में एकमुश्त 50 फीसदी, किश्त पर 40 फीसदी, तीसरे चरण में एकमुश्त में 40 फीसदी और किश्त पर 30 फीसदी छूट मिलेगी


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