दो अध्यापकों के परिवार को एक करोड़ से अधिक का मुआवजा, 12 जनवरी 2019 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत।
दो अध्यापकों के परिवार को एक करोड़ से अधिक का मुआवजा, 12 जनवरी 2019 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत।
अयोध्या, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए वर्ष 2019 में उदया चौराहे पर सड़क दुर्घटना में शिक्षकों की मौत के मामले में एक करोड़ से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पांच साल पहले रुदौली क्षेत्र स्थित एक स्कूल जा रहे दो शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश शेष मणि शुक्ला ने शिक्षक आशीष विशेन के परिजनों को 1,02,12,982 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. शिक्षक रवींद्र नाथ श्रीवास्तव की पत्नी को 6,64,800 रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है. इसके अलावा बीमा कंपनी को याचिका दायर करने की तिथि से मुआवजा राशि पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।
न्यायालय में प्रस्तुत याचिका के अनुसार थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के राघव बिहार रानोपाली निवासी आशीष विशेन व रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव अपनी मोटरसाइकिल से रुदौली क्षेत्र स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने जा रहे थे। 12 जनवरी 2019 की सुबह उदया चौराहे के पास गुप्ता होटल के सामने सीमेंट लदे ट्रक से हादसा हो गया। दोनों शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई. कोर्ट ने बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस को मृतक आशीष विशेन के माता-पिता को 15-15 लाख रुपये, नाबालिग बेटे और बेटी को 20-20 लाख रुपये और उसकी पत्नी गरिमा को 72,12,982 रुपये देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस मृतक रवींद्र नाथ श्रीवास्तव की पत्नी रंजना को 6,64,800 रुपये का भुगतान करेगी।