समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त शुल्क

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और एनबीएफसी से लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले बंद करने पर लगने वाली फीस/जुर्माने को खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक और एनबीएफसी अपने ग्राहकों से फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनल्टी  नहीं वसूल सकेंगे। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बुधवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस फैसले का फायदा व्यक्तिगत श्रेणी में लोन लेने वाले ग्राहकों को अधिक मिलेगा। दास ने कहा कि वर्तमान में कई एनबीएफसी फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले बंद करने पर जुर्माना या शुल्क वसूल रहे हैं। इन ऋणों की अलग-अलग लॉक-इन अवधि होती है, जिन्हें किसी भी समय बंद किया जा सकता है।


Banking Rules

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस फैसले को बाद में विस्तारित किया जाएगा और छोटे और मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण पर फौजदारी शुल्क या पूर्व-भुगतान जुर्माना लगाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दिशा में सार्वजनिक परामर्श के लिए जल्द ही एक मसौदा परिपत्र जारी किया जाएगा।

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