विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति का करना होगा गठन - महानिदेशक स्कूल शिक्षा

सभी विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति का गठन करना होगा। इस समिति में प्रत्येक कक्षा से एक बालक एवं एक बालिका शामिल रहेंगे। इसमें एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक भी शामिल होंगे, जो इस समिति का संचालन करेंगे। इसकी बैठक हर माह होगी और छात्रों को उनके आसपास होने वाली आपराधिक घटनाओं की जानकारी देकर सचेत किया जाएगा।

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स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने इसे सभी स्कूलों में अनिवार्य करने के निर्देश जारी किये हैं। छात्र आपराधिक घटनाओं का शिकार न बनें, इसके लिए उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हर माह स्कूल में बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। समिति के सदस्य अपनी-अपनी कक्षाओं में जाकर छात्रों को बताएंगे कि स्कूल के आसपास किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उन्हें शरारती तत्वों से कैसे दूर रहना है। इस बैठक में अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया था।

शरारती छात्रों पर भी नकेल कसी जाएगी। यदि कोई छात्र स्कूल में ब्लेड, नुकीली वस्तु लेकर आता है तो उसकी शिकायत इस कमेटी से की जाएगी। शिकायत करने वाले छात्र का नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों को इस तरह का सामान स्कूल में न लाने की चेतावनी दी जाएगी। स्कूल छात्र के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शुरू किए गए टोल फ्री नंबर 1800- 889-3277 के बारे में छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को जानकारी दी जाएगी। इसे स्कूलों के प्रवेश द्वार और नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। छात्रों को शारीरिक दंड देने पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसकी जानकारी सभी अभिभावकों को दी जायेगी।


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