बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के सम्बन्ध में महानिदेशक महोदया का आदेश देखें
निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रम में निरन्तर प्रयास किये जा रहे है कि 6-14 वर्ष के सभी बच्चें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें एवं शिक्षा के माध्यम से आनन्दित एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हों। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण सृजित किया जाये जिसमें बच्चें स्वयं को सुरक्षित अनुभव करें एवं नियमित रूप से भयरहित होकर विद्यालय में आने के लिए तत्पर रहें।

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 03 जनवरी, 2024 तथा दिनांक 12 अगस्त, 2024 में यह निर्देश दिये गये है कि विद्यालय में बच्चों को किसी प्रकार से दण्डित न किया जाये। दण्डों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आदि सभी प्रकार के दण्डों को प्रतिबन्धित किया गया है। इसके साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ द्वारा विकसित सुरक्षा एवं संरक्षा मॉडयूल के द्वारा प्रदेश के समस्त परिषदीय एवं निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कराये जाने के निर्देश प्रेषित किये जा चुके है जिससे बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आयामों से सभी शिक्षक अवगत हो सकें। उक्त के क्रम में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है। देखें पूरा आदेश