हरदोई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई की ओर से शिक्षकों के दायित्वों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में उ.प्र. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 की धारा-19 और उ.प्र. बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-27 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
शिक्षकों को इन जिम्मेदारियों का करना होगा पालन
जारी निर्देश के अनुसार शिक्षक की जिम्मेदारी केवल अध्यापन तक सीमित नहीं है। उन्हें विद्यालय और विद्यार्थियों से जुड़े कई कार्यों पर भी ध्यान देना होगा।
- विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए समय से अध्यापन कराना।
- विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण और निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना।
- प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति, सीखने की क्षमता और शैक्षिक प्रगति की निगरानी करना।
- माता-पिता से नियमित संवाद कर बच्चों के शैक्षिक विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।
- आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय प्रबंध समिति की गतिविधियों में सहयोग करना।
- बच्चों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी को आवश्यक सहयोग देना।
- विद्यार्थियों के ज्ञान और योग्यता का आकलन कर शैक्षिक अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना तथा पाठ्य संरचना, पाठ्य विवरण और पाठ्य पुस्तकों के विकास में सहयोग करना।
- विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में सहयोग करना।


