उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से 1 सितंबर 2022 तक काटे गए सामूहिक बीमा योजना (Group Insurance Scheme) के प्रीमियम की धनराशि वापस करने के संबंध में शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के 31.03.2014 के बाद नियुक्त शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से 01.09.2022 तक सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम के रूप में जो धनराशि काटी गई थी, उसे वापस किया जाना है।
इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित कर्मचारियों को काटी गई बीमा प्रीमियम की धनराशि एरियर के रूप में वापस की जाएगी।
आदेश में बताया गया है कि संबंधित जनपदों से प्राप्त मांग के आधार पर धनराशि आवंटित की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संलग्न सूची के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के वेतन से काटी गई सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम की धनराशि वापस करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रावधान किया गया है।
भुगतान की प्रक्रिया संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं आहरण-वितरण अधिकारियों के माध्यम से पूरी की जाएगी।
बीमा प्रीमियम की वापसी से पहले संबंधित शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के नाम और अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से 01 सितंबर 2022 तक काटी गई बीमा प्रीमियम की धनराशि का मिलान उपलब्ध अभिलेखों से किया जाए।
सत्यापन के बाद पात्र कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
आदेश के अनुसार बीमा प्रीमियम की वापस की जाने वाली धनराशि को परिषद के वेतन मद में एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को भुगतान की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला स्तर पर भुगतान की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी और इसकी सूचना संबंधित उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
इस मामले में वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया है। शासन स्तर से भी इसके लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस आदेश के बाद उन शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके वेतन से 01 सितंबर 2022 तक सामूहिक बीमा योजना का प्रीमियम काटा गया था।
फिलहाल शिक्षकों को अलग से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं बताई गई है। संबंधित विभागीय अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों और संलग्न सूची के आधार पर कर्मचारियों का सत्यापन कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
शिक्षक अपने वेतन अभिलेखों में काटी गई सामूहिक बीमा प्रीमियम की राशि की जानकारी रख सकते हैं। भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह धनराशि एरियर के रूप में वेतन खाते में प्राप्त होगी।
महत्वपूर्ण: भुगतान की वास्तविक राशि कर्मचारी के वेतन से 01.09.2022 तक काटे गए सामूहिक बीमा योजना प्रीमियम और विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के आधार पर निर्धारित होगी।





