उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर शासन ने नया आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2026-27 में सामान्य अंतरजनपदीय स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। केवल निर्धारित विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण पर विचार होगा।
शासन ने बताया है कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जनगणना 2026-27 का कार्य चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में व्यापक स्तर पर स्थानांतरण होने से जनगणना कार्य प्रभावित हो सकता है। इसी कारण इस वर्ष स्थानांतरण प्रक्रिया को सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अंतरजनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। इनमें शिक्षक, उनके जीवनसाथी अथवा अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग, कैंसर या डायलिसिस जैसी गंभीर चिकित्सीय स्थिति शामिल है। इसके अलावा यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं तो शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR) प्रभावित न होने की स्थिति में किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। अन्य किसी विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही स्थानांतरण संभव होगा।
शासन ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में अंतरजनपदीय स्थानांतरण से संबंधित सभी मामलों में इन्हीं मानकों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस आदेश से स्पष्ट है कि इस वर्ष सामान्य तबादले की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों को फिलहाल इंतजार करना होगा। केवल पात्र और विशेष श्रेणी के मामलों में ही अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।


