प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतरजनपदीय स्थानांतरण (Inter District Transfer) को लेकर महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की है। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खंडपीठ) के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। अब ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, जो पूर्व में आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें 5 अगस्त 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया गया है।
परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह व्यवस्था विशेष रूप से उन पति-पत्नी शिक्षक दंपत्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद ने 4 जून 2026 को जारी स्थानांतरण नीति में पति-पत्नी दोनों के शिक्षक होने की स्थिति में स्थानांतरण संबंधी प्रावधान तय किए थे। इसके बाद 22 जून 2026 को स्पष्टीकरण जारी कर कहा गया कि यदि दोनों शिक्षक हैं तो जिसके द्वारा आवेदन किया जाएगा, केवल उसी के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।
इस व्यवस्था को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद 20 जुलाई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने प्रभावित शिक्षकों को आवेदन का अतिरिक्त अवसर देने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने अब प्रभावित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से निर्धारित प्रारूप पर 5 अगस्त 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र एवं विस्तृत दिशा-निर्देश परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्य बातें:
- अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर नई विज्ञप्ति जारी।
- उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवेदन का अतिरिक्त अवसर।
- पति-पत्नी दोनों शिक्षक होने वाले मामलों पर लागू होगा आदेश।
- प्रभावित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं 5 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
यह आदेश उन शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूर्व में आवेदन नहीं कर सके थे या न्यायालय के आदेश के बाद नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई है।


