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विद्यालयों के आसपास निराश्रित एवं पागल कुत्तों की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

Sir Ji Ki Pathshala

शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय ने विद्यालयों के आसपास घूम रहे निराश्रित एवं पागल कुत्तों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश हाल ही में एक विद्यालय परिसर में पागल कुत्ते द्वारा बच्चों पर हमले की घटना के बाद जारी किया गया है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जारी पत्र के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय बौंड, विकास खंड मऊ में एक पागल कुत्ते द्वारा विद्यालय परिसर के भीतर बच्चों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के आसपास घूम रहे निराश्रित एवं पागल कुत्तों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी नोडल संकुल शिक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने न्याय पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराएं। रिपोर्ट में न्याय पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, निराश्रित/पागल कुत्तों की संख्या तथा आवश्यक टिप्पणी दर्ज करनी होगी।

सभी विद्यालयों से प्राप्त सूचनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संकलित रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी विद्यालय के आसपास निराश्रित या आक्रामक कुत्ते दिखाई दें तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

विद्यालयों के आसपास निराश्रित एवं पागल कुत्तों की सूचना देने संबंधी शिक्षा विभाग का आदेश