भदोही। जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में विद्युत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) भदोही ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में सेंट्रलाइज्ड एम.सी.बी. (MCB - Miniature Circuit Breaker) स्थापित कराना अनिवार्य होगा। यह कार्य 15 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम
बीएसए द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने, बच्चों एवं शिक्षकों के झुलसने तथा अन्य गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसी घटनाओं से विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों के विद्युत कनेक्शन पर सुरक्षा मानकों के अनुरूप सेंट्रलाइज्ड एमसीबी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिजली का प्रवाह तुरंत बंद हो सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।
15 जुलाई तक कार्य पूरा करने के निर्देश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निर्देशित किया है कि अपने-अपने विकास खंड के प्रत्येक विद्यालय में 15 जुलाई 2026 तक एमसीबी स्थापना का कार्य पूर्ण कराएं। साथ ही कार्य पूर्ण होने के बाद सत्यापित आख्या एवं फोटोग्राफ सहित अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय में उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।
लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी विद्यालय में एमसीबी स्थापित नहीं पाई जाती है और भविष्य में विद्युत सुरक्षा से संबंधित कोई दुर्घटना या जन-धन की हानि होती है, तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को उत्तरदायी माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय एवं विधिक कार्रवाई के साथ-साथ क्षति की वसूली भी की जा सकती है।
विद्यालयों में बढ़ेगी सुरक्षा
शिक्षा विभाग का यह कदम विद्यालयों में सुरक्षित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमसीबी लगाने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिजली स्वतः कट जाएगी, जिससे आग लगने और अन्य विद्युत दुर्घटनाओं की संभावना काफी हद तक कम होगी।
इस आदेश के बाद अब सभी विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एमसीबी स्थापना सुनिश्चित करनी होगी, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।



