उत्तर प्रदेश के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग) पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद एक विस्तृत शासनादेश जारी किया गया है।
सरकार ने शिक्षकों के कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कड़े और समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। इसमें सबसे प्रमुख निर्देश शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा को लेकर है।
6 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी के तहत स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिनांक 06.09.2026 तक सभी सम्बन्धित का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाये।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य के समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना किसी वित्तीय बाधा के समय पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देना है। सभी जिलाधिकारियों (DM), मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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