लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत पिछले वर्षों में स्वीकृत हुए निर्माण कार्यों और फर्नीचर मद के अवशेष भुगतान को लेकर राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश जारी कर गत वर्षों के निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।
अपर राज्य परियोजना निदेशक प्रेम रंजन सिंह की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने और नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट बैठक (जो 14 मई 2026 को सम्पन्न हुई) के बाद भी कई जनपदों में अवशेष धनराशि की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब तक जनपदवार, विद्यालयवार और मदवार वास्तविक स्थिति साफ नहीं होती, तब तक नई धनराशि की लिमिट जारी करना और व्यय का निर्देश देना सम्भव नहीं होगा।
इन 6 बिंदुओं पर मांगी गई है विस्तृत रिपोर्ट
राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी जनपदों से निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित सूचनाएं मांगी हैं:
- वर्ष 2024-25 एवं पूर्व के स्पिल ओवर कार्य: वर्ष 2024-25 से पूर्व अनुमोदित स्पिल ओवर के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु जारी लिमिट के सापेक्ष अवशेष स्पिल ओवर की जनपदवार, विद्यालयवार व मदवार सूचना (संलग्नक-01)।
- वर्ष 2024-25 के निर्माण कार्य: इस अवधि में जारी लिमिट के सापेक्ष अवशेष स्पिल ओवर की पूरी रिपोर्ट (संलग्नक-02)।
- वर्ष 2025-26 के नवीन निर्माण कार्य: गत वर्ष के नवीन निर्माण कार्यों हेतु जारी लिमिट के सापेक्ष बचे हुए स्पिल ओवर की जानकारी (संलग्नक-03)।
- पी०पी०ए० फेल (PPA Fail) मामले: वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में निर्माण कार्य, कायाकल्प (रेजुवेशन), पीएम श्री योजना व अन्य मदों में पी०पी०ए० फेल होने की सूचना (संलग्नक-04)।
- फर्नीचर मद का भुगतान (सामान्य): वर्ष 22-23, 23-24 एवं 25-26 में निर्माण कार्य के अन्तर्गत फर्नीचर मद में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता फर्म को प्राप्त टेण्डर दरों के अनुसार भुगतान की जाने वाली धनराशि की मांग हेतु पत्र।
- पीएम श्री फर्नीचर मद: पीएम श्री योजना के अन्तर्गत फर्नीचर मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता फर्म के भुगतान की मांग का पत्र।
संयुक्त हस्ताक्षर से ही मान्य होगी सूचना, लापरवाही पर BSA होंगे जिम्मेदार
महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह सूचना किसी अकेले अधिकारी द्वारा भेजने पर मान्य नहीं होगी। इसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), प्रभारी/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला समन्वयक (निर्माण) के संयुक्त हस्ताक्षर से ही भेजा जाना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण समय-सीमा (Deadlines):
सभी जनपदों को यह त्रुटिरहित (Error-free) डेटा हर हाल में 05 जून 2026 तक आधिकारिक ई-मेल (ssaupcivilnew@gmail.com) अथवा सिविल यूनिट के व्हाट्सएप ग्रुप/मोबाइल नंबर 8004629248 पर उपलब्ध कराना होगा। पत्र में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो उसके लिए जनपद के अधिकारी स्वयं पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।






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