उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर होने वाले सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी ताजा विज्ञप्ति/संशोधन के अनुसार, पहले से तय 27 मई 2026 (बुधवार) के स्थान पर अब 28 मई 2026 (गुरुवार) को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह आदेश उत्तर प्रदेश के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा 26 मई 2026 को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कर जारी किया गया है।
बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:
- यह निर्णय सम्यक विचारोपरांत (उचित विचार-विमर्श के बाद) लिया गया है।
- निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक, कोषागार (Treasury) और उप-कोषागार (Sub-Treasury) भी अब 28 मई 2026 (गुरुवार) को ही बंद रहेंगे।
अन्य शर्तें यथावत रहेंगी
शासन ने साफ किया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या- 1800/xxxi(15)G/25-74(सा0)/2016 (दिनांक 24 दिसंबर 2025) को केवल इस सीमा (तारीख के बदलाव) तक ही संशोधित समझा जाए। छुट्टी से जुड़ी अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही यथावत (लागू) रहेंगी।


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