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ग्रीष्मकालीन अवकाश में बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे शिक्षक

Sir Ji Ki Pathshala

श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी कर आगामी गर्मियों की छुट्टियों (समर वेकेशन) के दौरान सभी प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक, अब कोई भी शिक्षक या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

​जून-जुलाई में परीक्षाओं को लेकर लिया गया फैसला

​जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार सिंह द्वारा जारी कार्यालय आदेश (पत्रांक / मा०शि० / 600-603 / 2026-27, दिनांक 18-05-2026) के अनुसार, आगामी जून और जुलाई 2026 के महीनों में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है।

​इन परीक्षाओं के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए किसी भी समय शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है और उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है।

​बिना अनुमति बाहर जाने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

​शासकीय आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि: ​"ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में किसी भी प्रधानाचार्य/शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रावस्ती की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा।"

​यदि कोई भी शिक्षक या कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है या बिना अनुमति मुख्यालय से नदारद पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

DIOS Shravasti official order copy regarding teachers leave 18 May 2026