नई दिल्ली: अगर आप भी अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर फास्टैग रखकर या हाथ में पकड़कर टोल पार करने की आदत रखते हैं, तो अब संभल जाइए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए इसे अनिवार्य रूप से वाहन की विंडस्क्रीन (सामने वाले शीशे) पर चिपकाना जरूरी कर दिया है। ऐसा न करने पर आपका फास्टैग न केवल निष्क्रिय किया जा सकता है, बल्कि आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है।
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?
NHAI के संज्ञान में आया है कि कई वाहन चालक जानबूझकर फास्टैग को शीशे पर नहीं चिपकाते। इसके पीछे मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं:
- टोल सेंसर द्वारा स्कैनिंग में जानबूझकर देरी करना।
- एक ही फास्टैग को कई वाहनों में इस्तेमाल करने की कोशिश।
- सुरक्षा मानकों और टोल प्लाजा के ऑटोमेटेड सिस्टम में बाधा डालना।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डैशबोर्ड पर रखे या हाथ से दिखाए गए टैग को 'ढीला टैग' (Loose Tag) माना जाएगा। ऐसे टैग्स को अब सिस्टम द्वारा ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर ली गई है।
'सही जगह' न होने पर लगेगा दोगुना जुर्माना
नियमों के मुताबिक, यदि आपकी गाड़ी पर फास्टैग सही जगह (विंडस्क्रीन के ऊपर, बीचों-बीच अंदर की तरफ) नहीं लगा है, तो टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और सेंसर उसे रीड नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में:
- आपका फास्टैग अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
- आपको टोल नियमों के उल्लंघन के तहत दोगुना शुल्क (Double Toll Fee) देना होगा।
- संबंधित बैंक या एनएचएआई उस फास्टैग को स्थायी रूप से बंद कर सकता है।
बेहतर यात्रा के लिए NHAI की सलाह
एनएचएआई का कहना है कि यह कदम टोल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सुचारू यात्रा के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
- हमेशा चिपकाकर रखें: फास्टैग को हमेशा विंडस्क्रीन के अंदर की ओर ऊपरी हिस्से में चिपकाएं।
- केवाईसी अपडेट कराएं: सुनिश्चित करें कि आपके फास्टैग का केवाईसी (KYC) पूरा हो।
- एक वाहन, एक फास्टैग: एक ही गाड़ी पर एक से अधिक फास्टैग न लगाएं और न ही एक टैग को दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल करें।


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