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कंपोजिट स्कूल वरिष्ठता निर्धारण नियम 2026: मर्जर और DOB का प्रभाव

Sir Ji Ki Pathshala

कंपोजिट विद्यालय वरिष्ठता निर्धारण 2026: क्या हैं नए नियम और मानक?

Composite School Seniority Rules

​उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कंपोजिट विद्यालयों (जहाँ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित हैं) के शिक्षकों के लिए वरिष्ठता निर्धारण का मुद्दा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्ष 2026 के समायोजन और पदोन्नति प्रक्रियाओं को देखते हुए, वरिष्ठता तय करने के नियमों में स्पष्टता आना अनिवार्य है।

​विशेष रूप से, जब दो या दो से अधिक विद्यालय आपस में 'मर्ज' (विलय) होते हैं, तो वहां कार्यरत शिक्षकों की आपसी वरिष्ठता को लेकर अक्सर संशय की स्थिति बनती है।

​1. विद्यालय मर्जर और कार्यभार ग्रहण तिथि

​कंपोजिट विद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद, उसमें कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता के लिए विद्यालय में नियुक्ति तिथि को ही आधार माना जाता है। नियमों के अनुसार:

  • मर्जिंग तिथि का महत्व: जिस तिथि को दो विद्यालय आधिकारिक रूप से 'कंपोजिट' घोषित हुए, उस तिथि को ही वहां कार्यरत सभी शिक्षकों की उस नए स्कूल में 'कार्यभार ग्रहण तिथि' मान लिया जाता है।
  • समान ज्वाइनिंग डेट: इस स्थिति में, पूर्ववर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वे सभी शिक्षक जो मर्जर के समय वहां तैनात थे, तकनीकी रूप से एक ही तिथि पर नियुक्त माने जाते हैं।

​2. जब नियुक्ति तिथि समान हो: 'डेट ऑफ बर्थ' (DOB) का नियम

​जब एक ही विद्यालय (कंपोजिट) में कई शिक्षकों की नियुक्ति तिथि (मर्जिंग डेट) एक समान हो जाती है, तो वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए आयु (Age) को निर्णायक कारक माना जाता है।

वरिष्ठता सूत्र: यदि ज्वाइनिंग तिथि समान है, तो जिस शिक्षक की जन्म तिथि (Date of Birth) पहले की होगी (अर्थात जो आयु में बड़ा होगा), उसे वरिष्ठ माना जाएगा।

​3. वरिष्ठता निर्धारण के मुख्य बिंदु (तालिका)

क्रम परिस्थिति (Condition) वरिष्ठता निर्धारण का आधार
1 यदि नियुक्ति तिथि अलग-अलग है विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
2 मर्जर के कारण नियुक्ति तिथि समान होने पर शिक्षक की जन्म तिथि (DOB)
3 नियुक्ति तिथि और DOB दोनों समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical Order) या गुणांक

4. शिक्षकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें

​2026 के समायोजन और वरिष्ठता सूची (Seniority List) के प्रकाशन के समय शिक्षकों को निम्नलिखित पहलुओं पर गौर करना चाहिए:

  • सेवा पंजिका (Service Book): अपनी जन्म तिथि और मर्जर के समय की आधिकारिक ज्वाइनिंग तिथि का मिलान मानव संपदा पोर्टल पर अवश्य कर लें।
  • कैडर का अंतर: ध्यान रहे कि वरिष्ठता का निर्धारण आमतौर पर समान कैडर (जैसे सहायक अध्यापक बनाम सहायक अध्यापक) के बीच होता है।
  • आपत्ति दर्ज करना: यदि विभाग द्वारा जारी सूची में वरिष्ठता निर्धारण में DOB के नियम की अनदेखी की गई है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज कराना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

कंपोजिट विद्यालयों में वरिष्ठता का यह विवाद सुलझाने के लिए 'मर्जिंग डेट' और 'DOB' का समन्वय सबसे तार्किक और कानूनी रूप से मान्य तरीका है। यह उन शिक्षकों के लिए राहत की बात है जो एक ही परिसर में लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया व्यक्तिगत हितों के बजाय स्पष्ट नियमावली पर आधारित है