चित्रकूट। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के युक्तिकरण और समायोजन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), चित्रकूट द्वारा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 'सरप्लस' (अतिरिक्त) शिक्षकों की सूची आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दी गई है।
शासनादेश और उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन
यह कार्रवाई अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-2251/68-5-2026 (दिनांक 04 मई 2026) के अनुपालन में की गई है। इसके पीछे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या-398/2026 (सौरभ कुमार सिंह बनाम उ०प्र० राज्य) में पारित आदेश का संदर्भ दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकल अध्यापकीय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करना है।
प्रमुख बिंदु: प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर
विभाग द्वारा जारी सूची में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के शिक्षकों को शामिल किया गया है:
- प्राथमिक विद्यालय: जनपद में प्राथमिक स्तर के कुल 10 विद्यालय रिक्त या एकल अध्यापकीय हैं। इसी के दृष्टिगत 10 शिक्षकों का ही स्थानांतरण या समायोजन प्रस्तावित किया गया है।
- उच्च प्राथमिक विद्यालय: उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 11 विद्यालय रिक्त या एकल अध्यापकीय हैं। चूंकि उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक और प्राथमिक स्तर के प्रधानाध्यापक का कैडर समान होता है, इसलिए आवश्यकतानुसार दोनों को ही समायोजन के लिए चिन्हित किया गया है।
- प्रधानाध्यापकों के लिए मानक: RTE मानकों के अनुसार, यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 150 से कम है, तो वहां प्रधानाध्यापक का पद अनुमन्य नहीं है। ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी सरप्लस की श्रेणी में रखा गया है।
वरिष्ठता और चयन का आधार
सूची तैयार करने में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि:
- जिन शिक्षकों की विद्यालय और जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान है, उनकी वरिष्ठता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया गया है।
- विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा गया है ताकि किसी विद्यालय में महत्वपूर्ण विषयों (जैसे सामाजिक विषय या भाषा) के शिक्षक की कमी न हो।
शिक्षक ऐसे दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरप्लस शिक्षकों को सूची की हार्डकॉपी प्राप्त कराएं।
यदि किसी शिक्षक को इस सूची या अपनी श्रेणी पर कोई आपत्ति है, तो वे विज्ञापन जारी होने की तिथि (11.05.2026) से 7 दिनों के भीतर (अर्थात 18 मई 2026 तक) साक्ष्यों सहित अपना प्रत्यावेदन कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।


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