Type Here to Get Search Results !

जनगणना प्रगणक पर जानलेवा हमला, सरकारी दस्तावेज फाड़े; आरोपी पर FIR की मांग

Sir Ji Ki Pathshala

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)। राष्ट्रीय महत्व के कार्य में जुटे एक सरकारी कर्मचारी पर हमले और राजकार्य में बाधा डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। रायसिंहनगर ब्लॉक के ग्राम 3JKM में जनगणना कार्य (Census Duty) के दौरान एक प्रगणक (Enumerator) पर जानलेवा हमला किया गया और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों को फाड़कर फेंक दिया गया। पीड़ित कर्मचारी ने इस संबंध में उपजिला कलैक्टर (SDM) को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की मांग की है।

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र कुमार (पुत्र श्री महेंद्र सिंह, जाति जाट), जो कि मूल रूप से कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हैं, की ड्यूटी ग्राम 3JKM में जनगणना प्रगणक के रूप में लगी हुई थी।

​दिनांक 19 मई 2026 को दोपहर करीब 11:20 बजे जब सुरेंद्र कुमार गांव में अपने राजकीय कर्तव्य का पालन करते हुए जनगणना से जुड़ी आवश्यक जानकारी जुटा रहे थे, तभी गांव के ही निवासी सोहनलाल (पुत्र श्री पुरखाराम) ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया।

​मारपीट और बदसलूकी की पार की हदें

​पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी सोहनलाल ने न सिर्फ जानकारी देने से मना किया, बल्कि उन पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने उनके साथ लात-घूसों और थप्पड़ों से बुरी तरह मारपीट की, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं और बाएं पैर में गंभीर दर्द है। मारपीट के साथ-साथ आरोपी ने अभद्र और अशाब्दिक भाषा का भी प्रयोग किया।

शासकीय दस्तावेजों को किया नष्ट 

आरोपी ने प्रगणक के हाथ से जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज छीन लिए और उन्हें सरेआम फाड़कर फेंक दिया। यह सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के सख्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन है।

​इन गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग

​पीड़ित प्रगणक द्वारा सौंपे गए पत्र में आरोपी सोहनलाल के इस कृत्य को गंभीर और गैर-जमानती अपराध बताते हुए निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है:

  • जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11(1)(a): जनगणना अधिकारी को बाधा पहुंचाना या डराना।
  • जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11(1)(b): जानबूझकर जानकारी देने से मना करना या गलत जानकारी देना।
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 221: राजकार्य में बाधा डालना।
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 132 व 121: लोक सेवक पर ड्यूटी के दौरान हमला करना और चोट पहुंचाना।

​सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

​इस घटना के बाद से क्षेत्र के अन्य सरकारी कर्मचारियों और जनगणना कर्मियों में रोष और असुरक्षा का माहौल है। पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने उपजिला कलैक्टर से करबद्ध प्रार्थना की है कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत लोक सेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और संबंधित थाने में आरोपी सोहनलाल को तुरंत नामजद कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

रायसिंहनगर उपजिला कलैक्टर को सौंपा गया शिकायत पत्र - जनगणना प्रगणक हमला मामला