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शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमितीकरण और समायोजन की मांग को लेकर कानूनी और प्रशासनिक हलचल तेज!

Sir Ji Ki Pathshala

चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियमितीकरण और समायोजन की मांग को लेकर कानूनी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक हालिया आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने समय-सीमा तय करते हुए जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) से संबंधित शिक्षामित्रों का पूरा कच्चा-चिट्ठा तलब किया है।

​जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली (सचिन कुमार) द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-7133/2026 (किरण सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में बीती 12 मई, 2026 को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है।

​इस याचिका के तहत शिक्षामित्रों द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर नियमितीकरण और समायोजन के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अब इसी क्रम में शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाना है, जिसके लिए चंदौली जनपद से तथ्यात्मक आख्या (रिपोर्ट) तैयार की जा रही है।

​मामले की गंभीरता और कोर्ट की समय-सीमा को देखते हुए BSA ने जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। विकास खंडों के अंतर्गत कार्यरत सभी संबंधित शिक्षामित्रों और याचिकाकर्ताओं की स्पष्ट आख्या 03 कार्य दिवसों के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए सामान्य डाक के बजाय विशेष वाहक (स्पेशल मैसेंजर) के माध्यम से डेटा भेजने को कहा गया है ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो।

​विभाग द्वारा जारी निश्चित प्रारूप के तहत अधिकारियों को शिक्षामित्र और याचिकाकर्ता का नाम, उनके पिता का नाम, वर्तमान विद्यालय का नाम, शिक्षामित्र के रूप में प्रथम नियुक्ति की तिथि, स्नातक व बीटीसी जैसी शैक्षिक योग्यता, टीईटी उत्तीर्ण होने का वर्ष व रोल नंबर तथा वर्तमान स्थिति (कार्यरत या मानदेय) जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटानी होंगी।

Chandouli BSA order copy regarding Allahabad High Court Shikshamitra case 2026