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UP BEO भर्ती 2026: बीईओ भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव, अब शत-प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद

Sir Ji Ki Pathshala

UP BEO Recruitment 2026: नियमावली में संशोधन, अब 100% सीधी भर्ती से भरेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के पद

​उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों (Block Education Officers) की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बीईओ के सभी पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, जिसके लिए नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

UP BEO Recruitment 2026 News Update in Hindi

विवाद का अंत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

​बीईओ पदों पर पदोन्नति (Promotion) कोटा रखने को लेकर लंबे समय से कानूनी पेचीदगियां बनी हुई थीं। यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के उस शासनादेश को सही माना है जिसमें सीधी भर्ती को प्राथमिकता दी गई थी। इस फैसले के बाद अब नियमावली में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।

पदों की स्थिति और भर्ती प्रक्रिया

​वर्तमान में प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी के कुल 1031 सृजित पद हैं, जिनमें से 150 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं।

  • चयन संस्था: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा।
  • प्रक्रिया: शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलते ही आयोग को अधियाचन (Syllabus and Vacancy details) भेजा जाएगा, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
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शैक्षिक अर्हता (Eligibility) पर स्पष्टता

​अर्हता और समकक्षता को लेकर चल रहा विवाद भी अब सुलझा लिया गया है। नई प्रस्तावित नियमावली के अनुसार:

  1. ​अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की उपाधि होनी चाहिए।
  2. ​साथ ही, अभ्यर्थी के पास NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (B.Ed) की डिग्री होना अनिवार्य है।
विशेष नोट: समकक्षता का विवाद सुलझने से अब भर्ती प्रक्रिया में भविष्य में कोई कानूनी अड़चन आने की संभावना कम है।

आगे क्या होगा?

जैसे ही नई नियमावली का गजट प्रकाशित होगा, रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि नियमावली संशोधन के तुरंत बाद विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना है।

यह जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग के नवीनतम प्रस्तावों और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है।