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NIOS ब्रिज कोर्स 2026: प्राथमिक शिक्षकों के लिए पंजीकरण की तिथि विस्तारित, अब 30 अप्रैल तक सुनहरा मौका

Sir Ji Ki Pathshala

नई दिल्ली: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। संस्थान ने '6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स (ब्रिज कोर्स)' के लिए पंजीकरण की समयसीमा को बढ़ा दिया है। आधिकारिक अधिसूचना संख्या 14/2026 के अनुसार, अब पात्र शिक्षक 30 अप्रैल, 2026 की मध्यरात्रि तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

NIOS Notification for Bridge Course Date Extension April 2026

​यह निर्णय देश भर के उन हजारों सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो तकनीकी कारणों या सूचना के अभाव में अब तक अपना पंजीकरण नहीं करा सके थे।

क्या है विस्तार का मुख्य कारण?

​NIOS द्वारा जारी पत्र के अनुसार, पिछला पंजीकरण नोटिफिकेशन (No. 13/2026) 25 मार्च, 2026 को जारी किया गया था। हालांकि, समयसीमा समाप्त होने के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों और हितधारकों (Stakeholders) की ओर से लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे कि तिथि को आगे बढ़ाया जाए। इन अनुरोधों की गंभीरता को देखते हुए, NIOS के 'सक्षम प्राधिकारी' (Competent Authority) ने जनहित और शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विस्तार को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तिथियां और समय

​अधिसूचना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • पंजीकरण की नई अंतिम तिथि: 30 अप्रैल, 2026।
  • समय: गुरुवार, रात 11:59 बजे (मध्यरात्रि) तक।
  • नोटिफिकेशन संदर्भ: F-82-20/2025/NIOS/CBC/BRIDGE/Corr.

ब्रिज कोर्स का महत्व और अनिवार्यता

​यह 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाने के लिए बीएड (B.Ed.) जैसी योग्यता हासिल की है, लेकिन उनके पास प्राथमिक शिक्षा में विशिष्ट प्रशिक्षण (जैसे D.El.Ed.) नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपनी योग्यता को पूर्ण करने के लिए इस ब्रिज कोर्स को करना कानूनी और पेशेवर रूप से आवश्यक है।

कौन कर सकता है आवेदन?

​यह कोर्स विशेष रूप से 'इन-सर्विस' (In-service) प्राथमिक शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। इसका अर्थ है कि वे शिक्षक जो वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत हैं, वे ही इसके लिए पात्र माने जाएंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया NIOS के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जानी है।

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पंजीकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

​संस्थान ने अपनी अधिसूचना में साफ तौर पर 'पात्र' शिक्षकों को सलाह दी है कि वे विस्तारित समयसीमा का लाभ उठाएं। शिक्षकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  1. अंतिम समय की प्रतीक्षा न करें: अक्सर अंतिम तिथि पर सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण भुगतान या फॉर्म जमा करने में समस्या आती है।
  2. दस्तावेजों का सत्यापन: पंजीकरण से पहले अपने नियुक्ति पत्र, शैक्षणिक योग्यता और पहचान पत्र को स्कैन करके तैयार रखें।
  3. आधिकारिक वेबसाइट: केवल NIOS की आधिकारिक वेबसाइट www.nios.ac.in या निर्दिष्ट ब्रिज कोर्स पोर्टल पर ही अपनी जानकारी साझा करें।

प्रशासनिक स्तर पर तैयारी

​इस अधिसूचना की प्रतियां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के आयुक्त, NCTE के सदस्य सचिव और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को भेज दी गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे शिक्षकों तक भी यह जानकारी पहुंचे और कोई भी पात्र शिक्षक इस अवसर से वंचित न रहे।

​निदेशक (SSS), कर्नल शकील अहमद द्वारा जारी इस आदेश ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि इस वर्ष अब पंजीकरण का दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

​NIOS द्वारा उठाया गया यह कदम शिक्षकों के पेशेवर विकास (Professional Development) की दिशा में सकारात्मक है। यदि आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं और आपने अभी तक इस 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए नामांकन नहीं किया है, तो 30 अप्रैल, 2026 की तारीख आपके लिए अंतिम अवसर हो सकती है। अपनी नौकरी की सुरक्षा और शैक्षिक मानकों की पूर्ति के लिए इस समयसीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित करें।

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