लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश (छुट्टियों) को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
25 मार्च 2026 तक पूरा करना होगा डेटा अपडेट
शासन ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग अपने कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका के आधार पर अवकाश से संबंधित जानकारी जैसे अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश आदि का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट करें। यह कार्य 25 मार्च 2026 तक पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया के लिए लिया गया निर्णय
सरकार का कहना है कि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। इससे कर्मचारियों के अवकाश से संबंधित आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी।
पहले भी जारी हो चुके हैं कई निर्देश
इससे पहले भी कार्मिक विभाग द्वारा 9 दिसंबर 2025, 22 दिसंबर 2025 और 30 दिसंबर 2025 को पत्र जारी कर विभागों को निर्देश दिए गए थे कि कर्मचारियों के अवकाश से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए।
सभी विभागों को दिए गए निर्देश
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इस व्यवस्था को लागू कराएं और समय सीमा के भीतर डेटा अपडेट सुनिश्चित करें।
क्या है मानव सम्पदा पोर्टल
मानव सम्पदा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, अवकाश प्रबंधन, ऑनलाइन आवेदन और अन्य प्रशासनिक कार्य किए जाते है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम सरकारी कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब कर्मचारियों के सभी अवकाश आवेदन मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और व्यवस्थित होगी।


Social Plugin