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अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़कर हुई ₹25 लाख, शासनादेश जारी

Sir Ji Ki Pathshala

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (Aided) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए होली से पहले योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शासन ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

महंगाई भत्ता 50% होने का मिला लाभ

​विशेष सचिव, उमेश चन्द्र द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाता है, तो नियमों के तहत ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि का प्रावधान है। इसी क्रम में शासन ने वित्त विभाग की सहमति के बाद यह निर्णय लिया है।

आदेश की मुख्य बातें:

  • किसे मिलेगा लाभ: यह आदेश प्रदेश के उन सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु का विकल्प चुना है।
  • नई सीमा: अधिकतम ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा अब ₹25 लाख होगी (जो पहले ₹20 लाख थी)।
  • प्रभावी तिथि: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा, क्योंकि इसमें वित्त विभाग के हालिया प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है।

​शासन के पत्र संख्या-262/15-8-2017-3005/2017 और वित्त (सामान्य) अनुभाग के पिछले शासनादेशों का हवाला देते हुए बताया गया कि वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह संशोधन किया गया है। महंगाई भत्ते में हुई हालिया बढ़ोतरी ने इस सीमा विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।

UP Government Order Secondary Teacher Gratuity 25 Lakh order

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