ITR अपडेट: सेक्शन-10 के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट पर ई-मेल वेरिफिकेशन अनिवार्य
Sir Ji Ki Pathshalaफ़रवरी 07, 2026
ITR अपडेट: सेक्शन-10 के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट पर ई-मेल वेरिफिकेशन अनिवार्य
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सेक्शन 10 के अंतर्गत फॉर्म 16 से इतर टैक्स छूट लेने वालों को जेन्युइन टैक्स छूट की पुष्टि करने के लिए भेजे जा रहे ईमेल, जिसका जबाब ऑनलाइन ही देना होगा तभी ITR प्रोसेस की जाएगी।
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