मुख्यपृष्ठRTE Admissionआरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। Sir Ji Ki Pathshala जनवरी 09, 2026 आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। Tags RTE Admission और नया पुराने
विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) बैठक रजिस्टर: मई 2026 – एजेंडा और कार्यवाही का पूरा PDF प्रारूप यहाँ देखें मई 04, 2026
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