मुख्यपृष्ठRTE Admissionआरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। Sir Ji Ki Pathshala जनवरी 09, 2026 आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश पड़ोस के निजी विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में। Tags RTE Admission और नया पुराने
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ, देखें आदेश जुलाई 03, 2026
विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) बैठक रजिस्टर जून 2026: एजेंडा और कार्यवाही का पूरा PDF प्रारूप यहाँ देखें जून 22, 2026
आठवें वेतन आयोग की लखनऊ में 22 और 23 जून को विभिन्न सेवा संघों के साथ होगी अहम बैठक, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी जून 21, 2026
8वें वेतन आयोग का लखनऊ दौरा: प्रतिनिधित्व न मिलने पर राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और बिजली कर्मियों में भारी रोष जून 22, 2026
ईको क्लब (Eco Club) जुलाई 2026 की मुख्य गतिविधियाँ एवं कार्य-योजना देखें और PDF डाउनलोड करें जून 27, 2026
समायोजन मामला: हाईकोर्ट की 6 जुलाई सुनवाई से पहले शासन सख्त, सभी जिलों से मांगी गई विद्यालयवार शिक्षक-छात्र संख्या जुलाई 03, 2026
सरप्लस समायोजन मामला: कोर्ट ने मांगा विद्यालयवार शिक्षक-छात्र संख्या का पूरा ब्योरा, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई जुलाई 03, 2026