उत्तर प्रदेश में छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध: सरकार ने जारी की अधिसूचना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में सभी प्रकार की हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड या सरकारी संस्थान के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल नहीं की जा सकेगी।
अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम—1966 के अंतर्गत लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार ऐसी परिस्थिति में हड़तालों पर रोक लगा सकती है, जब उनसे आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी विभागों को इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भेजे गए हैं।
सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों और प्रस्तावित हड़तालों के चलते प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई थी। इसी को देखते हुए आने वाले छह महीनों के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है, ताकि प्रदेश में आवश्यक सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे।
कर्मचारी संगठनों ने फिलहाल सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएँ तेज़ हो सकती हैं।


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