लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने आयोग के अध्यक्ष पद पर चयन की पात्रता को विस्तारित करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को यह प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पारित किया गया।
संशोधन के तहत अब राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत या रह चुके अधिकारी को भी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। पहले यह पात्रता केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के उन अधिकारियों तक सीमित थी, जिन्होंने राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या समकक्ष पद धारण किया हो।
सूत्रों के अनुसार, इस पद पर एक वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी को लाए जाने की चर्चा तेज है।
उल्लेखनीय है कि आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त चल रहा है। नए संशोधन के बाद सरकार के पास अब वरिष्ठ प्रशासनिक या समकक्ष अधिकारियों में से अध्यक्ष चुनने के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
संशोधन के प्रभाव में आने के बाद यह अधिनियम अब “उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश” के नाम से जाना जाएगा।


Social Plugin