परिषदीय शिक्षकों का सरप्लस समायोजन रद्द, 3 महीने बाद पुनः मूल विद्यालयों में लौटेंगे शिक्षक

परिषदीय शिक्षकों का सरप्लस समायोजन रद्द, 3 महीने बाद पुनः मूल विद्यालयों में लौटेंगे शिक्षक

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जून 2025 में किए गए सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को तीन महीने बाद रद्द कर दिया गया है। विभाग ने सभी जिलों में नोटिस जारी कर शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में लौटने का आदेश दिया है। इस फैसले के खिलाफ कई शिक्षक इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

Surplus Teachers Transfer Cancelled

7095 सरप्लस शिक्षकों का जून में हुआ था समायोजन  

26 जून 2025 में परिषदीय शिक्षकों का अंतर्जनपदीय समायोजन किया गया था। तब शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR) अधिक होने वाले स्कूलों से उन्हें कम शिक्षक वाले विद्यालयों में भेजा गया था। जुलाई में शिक्षकों ने नए विद्यालयों में कार्यभार भी संभाल लिया था। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, उस समय प्रदेश भर में कुल 7095 शिक्षक सरप्लस थे। इनमें 3951 प्राइमरी और 3144 जूनियर शिक्षक शामिल थे।

तीन महीने बाद मूल विद्यालय वापसी का आदेश 

नए विद्यालयों में तीन महीने से कार्यरत शिक्षक अब पुनः अपने मूल विद्यालयों में लौटने के आदेश से परेशान हैं। कई शिक्षक अपने परिवारों के साथ नई जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं और बच्चों का एडमिशन भी नजदीकी स्कूलों में करा चुके हैं। उनका कहना है कि अब ट्रांसफर रद्द होने से पूरा परिवार प्रभावित होगा और बीच सत्र में शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा।

शिक्षक संगठनों ने बताया अनुचित फैसला

शिक्षक संगठनों ने इसे बीच सत्र में लिया गया अनुचित निर्णय बताया है। उनका कहना है कि तीन महीने से वे नई जगहों पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ऐसे में अचानक वापसी से व्यवस्था चरमरा जाएगी। कई शिक्षक वर्तमान मे बीएलओ के रूप में निर्वाचन कार्यों में भी तैनात हैं, जिससे प्रशासनिक काम-काज पर असर पड़ सकता है।  

मामला कोर्ट में विचाराधीन, विद्यालय वापसी आदेश पर रोक लगाने की मांग

शिक्षक संगठनों ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जब तक यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब तक वापसी आदेशों पर रोक लगाई जाए। संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि जरूरत हो तो समायोजन 3.0 शुरू कर खाली पदों पर शिक्षकों को समायोजित किया जाए, ताकि शिक्षण कार्य बाधित न हो।

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