आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु सर्वेक्षण पंजिका का प्रारूप देखें और डाउनलोड करें।

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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत 06 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क रूप से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हैं। 5+ से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरान्त वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए नामांकन आयु संगत कक्षा में कराया जायेगा।

Out of School Children

बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चे को नियमों में बदलाव करते हुए नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "06 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक / बालिका बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो / की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात् अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरन्तर 30 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा/रही हो।

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