आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पूर्व और संशोधित परिभाषा देखें।
आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पूर्व और संशोधित परिभाषा देखें।
📌 शासनादेश संख्या: 1 /685828/2024 दिनांक 06 जुलाई, 2024 में दी गयी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की परिभाषा
6-14 वर्ष की आयु का कोई बालक / बालिका बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह बालक / बालिका प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित किया गया / की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थिति के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही हो।
📌 आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संशोधित परिभाषा
6-14 वर्ष की आयु का कोई बालक / बालिका बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित न किया गया / की गई हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात एक शैक्षिक सत्र में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा / रही हो और वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किया हो।