परिषदीय शिक्षकों को मिलने वाले अर्जित अवकाश (Earned Leave) के बारे में सही जानकारी
परिषदीय शिक्षकों को मिलने वाले अर्जित अवकाश (Earned Leave) के बारे में सही जानकारी
परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अवकाश नीतियों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। खास तौर पर अर्जित अवकाश (Earned Leave - EL) के नियमों को लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं, जिसका जिक्र सोशल मीडिया और शिक्षक समुदायों में देखने को मिलता है। कुछ हेडमास्टर्स या प्रभारी शिक्षकों द्वारा भी गलत जानकारी साझा की जाती है, जिससे शिक्षकों को अपनी हकदारी का सही उपयोग करने में परेशानी होती है। इस आर्टिकल में हम EL से जुड़े नियमों को स्पष्ट करेंगे ताकि शिक्षकों को सही जानकारी मिल सके।
अर्जित अवकाश (Earned Leave) क्या है और कितनी मिलती है?
परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को प्रति वर्ष 01 अर्जित अवकाश (EL) प्रदान किया जाता है। यह अवकाश शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। EL का उद्देश्य शिक्षकों को उनके कार्यकाल के दौरान अर्जित विश्राम का लाभ देना है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसे शिक्षक अपनी जरूरत और योजना के हिसाब से ले सकते हैं।
अर्जित अवकाश (Earned Leave) के उपयोग के नियम
स्वतंत्र उपयोग: EL को लेने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिक्षक की आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL) की सीमा खत्म हो जाए। EL और CL दो अलग-अलग प्रकार के अवकाश हैं, और इनके उपयोग के लिए कोई क्रमबद्ध शर्त लागू नहीं होती। इसलिए यह कहना गलत है कि "CL खत्म होने के बाद ही EL लिया जा सकता है।"
एक साथ उपयोग: EL को एक साथ लेने की कोई पाबंदी नहीं है। शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे एकमुश्त या अलग-अलग समय पर उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते यह स्वीकृत हो।
स्वीकृति प्रक्रिया: EL को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा स्वीकृत किया जाता है। शिक्षकों को इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।
अर्जित अवकाश (Earned Leave) का भुगतान नहीं होता
यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि EL का उपयोग नहीं किया जाता और यह बच जाता है, तो इसका कोई नकद भुगतान (Encashment) बेसिक वेतन में नहीं होता। इसलिए शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवकाश का उपयोग अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार समय रहते कर लें।
भ्रम और उसका निवारण
कई हेडमास्टर्स या प्रभारी शिक्षकों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि EL को CL के बाद ही लिया जा सकता है या इसे एकमुश्त नहीं लिया जा सकता। यह पूरी तरह गलत है। ऐसा कोई प्रावधान शासनादेश या नियमावली में मौजूद नहीं है। शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों की जानकारी स्वयं रखें और किसी भी भ्रामक जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों या संबंधित अधिकारियों से पुष्टि करें।
निष्कर्ष
अर्जित अवकाश (EL) शिक्षकों का अधिकार है, जिसे वे अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। इसे लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से बचने के लिए शिक्षकों को जागरूक रहना चाहिए और नियमों की सही जानकारी रखनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो, तो BSA कार्यालय से संपर्क कर स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है। शिक्षकों को अपने हक का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए, ताकि वे अपने कार्य और निजी जीवन में संतुलन बनाए रख सकें।
This article will help teachers to give correct information and to remove confusion.
Thank You