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अलग-अलग स्थितियों में विद्यालय प्रभार हेतु सीनियरिटी कैसे तय होगी?, देखें इस पोस्ट में।

Sir Ji Ki Pathshala
अलग-अलग स्थितियों में विद्यालय प्रभार हेतु सीनियरिटी कैसे तय होगी?, देखें इस पोस्ट में।

परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए अलग अलग स्थितियों में विद्यालय प्रभार हेतु सीनियरिटी कैसे तय होगी?, आइए जानें...

Seniority based school charge

Case 01 : अंतर्जनपदीय (Inter District) 

  • यदि दो शिक्षक एक साथ अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ लेकर एक ही जनपद में सेवा दे रहे है तो उनकी सीनियरिटी मौलिक नियुक्ति, जन्मतिथि व नाम के अल्फाबेट से निर्धारित की जाएगी।
  • यदि दो या दो से अधिक शिक्षक अलग अलग बैच में स्थानांतरण का लाभ लेकर एक ही जनपद में सेवा दे रहे है तो उनकी सीनियोरिटी का निर्धारण सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्र के दिनांक से की जाएगी।
नोट:- ऐसे विद्यालय जहाँ अंतर्जनपदीय व मूल जनपद के शिक्षक साथ मे कार्यरत हो तो वहाँ मूल जनपद में कार्यरत शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। यदि उसकी मौलिक नियुक्ति ट्रांसफर होने की तिथि से पहले की है।

Case 02 : जनपदीय (Intra District) 
  • यदि दो शिक्षक या इससे अधिक शिक्षक एक ही बैच से नियुक्त है तो यथा मौलिक नियुक्ति, चयन गुणांक और जन्मतिथि से निर्धारित की जाएगी।
  • यदि दो या दो से अधिक शिक्षक अलग अलग बैच के नियुक्त है तो उनकी सीनियोरिटी मौलिक नियुक्ति से अवतरित की जाएगी।
 Case 03 : उच्च प्राथमिक (Upper Primary)
  • दो या दो से अधिक शिक्षक एक साथ नियुक्त है मौलिक नियुक्ति गुणांक और जन्मतिथि से सीनियारिटी निर्धारित होगी।
  • अलग अलग बैच के शिक्षक के लिए मौलिक नियुक्ति से तय की जाएगी।
  • यदि दो शिक्षक एक साथ 2004 मे नियुक्त होते है और उनमें से एक शिक्षक का प्रमोशन 2007 में दूसरे का 2009 में होता है तो ऐसे केस में वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति चयन गुणांक, जन्मतिथि व नाम के अल्फाबेट से होगी।
  • गणित विज्ञान में नियुक्ति शिक्षक प्रमोशन से आये शिक्षक से जूनियर माने जाएंगे।
 Case 04 : संविलयन स्कूल (Composite School)

  • PS के सहायक का PS के सहायक से वरिष्ठता निर्धारित होगी।
  • UPS के सहायक का UPS के सहायक व प्राइमरी के हेड से वरिष्ठता निर्धारित होगी।