समीक्षा अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता सूची-प्रोन्नति रद्द, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया निर्णय

समीक्षा अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता सूची-प्रोन्नति रद्द, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया निर्णय

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सचिवालय प्रशासन विभाग के समीक्षा अधिकारी की छह सितंबर 2023 को जारी हुई वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया। साथ ही 25 अक्तूबर 2023 को अनुभाग अधिकारी के प्रोन्नति संबंधी आदेश को भी निरस्त किया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नई वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने शिवदत्त जोशी व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। याची पक्ष की तरफ से अधिकवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 13 जुलाई 2016 को आदेश जारी करते हुए 144 सहायक समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारी पद पर प्रोन्नत दी गई। आदेश में यूपी पीएससी ने स्पष्ट किया था कि 30 जून 2016 से प्रोन्नति प्रभावी मानी जाएगी। इसके बाद भी विभाग में तीन बार वरिष्ठता सूची बन चुकी है। प्रोन्नति के विरुद्ध सीधी भर्ती के समीक्षा अधिकारियों की आपत्ति खारिज हो चुकी है। कहा गया कि नौ अगस्त 2023 को यह कहते हुए कि बैक डेट से प्रोन्नति दिया जाना विधिपूर्ण नहीं था।

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