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केंद्र सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर जारी की अधिसूचना, पूरे देश में 01 अप्रैल 2025 से लागू होगी यह स्कीम

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केंद्र सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर  जारी की अधिसूचना, पूरे देश में 01 अप्रैल 2025 से लागू होगी यह स्कीम

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को पूरे देश में 01 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी है।

यूपीएस (UPS), पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दोनों को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि देना है। 24 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यूपीएस केवल पात्र कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तों के तहत ही उपलब्ध होगा। 

इन मामलों में मिलेगी फिक्स पेंशन

कम से कम 10 वर्षों तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी। FR 56 (J) (जिन्हें दंडित नहीं किया गया है) के तहत सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन दी जाएगी।

इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो 25 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए नहीं होगी जिन्हें नौकरी से बर्खास्त या हटा दिया गया हो। ऐसे में उनके पास यूपीएस चुनने का कोई विकल्प नहीं होगा।

किसे मिलेगी पेंशन?

जिन कर्मचारियों ने 25 या उससे अधिक वर्षों तक काम किया है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं, 25 साल से कम समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। 

इसके अलावा 10 या उससे अधिक वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यदि पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम स्वीकृत पेंशन का 60% उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।


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